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ओबीसी आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका के साथ अवमानना प्रकरण हुआ मर्ज

डिजिटल समाचार पत्र

• प्रधान सम्पादक / जबलपुर | मध्य प्रदेश हाईकोर्ट मुख्य पीठ जबलपुर की डिवीजन बैच क्रमांक दो के आदेश की अवहेलना किए जाने पर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल श्री रामकुमार चौबे, रजिस्ट्रार न्यायिक -2, श्री संदीप शर्मा, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार जुड़िशल श्री हेमंत जोशी के विरूद्ध याचिका कर्ता श्री बृजेश कुमार शहवाल ने अवमानना याचिका क्रमांक CONC/5594/2023 दाखिल की गई हैं, याचिका मे उक्त रजिस्ट्रारो पर आरोप हैं की माननीय डिवीजन बैच के ओबीसी आरक्षण के प्रकरणों मे दिनांक 04/8/23 को स्पष्ट आदेश पारित किया गया हैं की माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा मार्च 2022 मे हाईकोर्ट को ओबीसी आरक्षण के प्रकरणों की त्वरित सुनवाई किए जाने के निर्देश हैं इसलिए उक्त समस्त प्रकरणों की सुनवाई 4/9/23 नियत की गई हैं लेकिन हाईकोर्ट के उक्त रजिस्ट्रारो द्वारा आज दिनांक तक उक्त ओबीसी आरक्षण के प्रकरणों को सूचिवद्ध नहीं किया गया हैं, अतः उक्त रजिस्ट्रार गण न्यायलय के आदेश की अवहेलना के दोषी हैं। उक्त अवमानना याचिका की आज दिनांक 3/11/23 को चीफ जस्टिस श्री रवि मालिमठ तथा जस्टिस श्री विशाल मिश्रा की खंड पीठ द्वारा सुनवाई की जाकर उक्त प्रकरण मे तर्क किया गया की मूल प्रकरणों मे रजिस्ट्रार पक्षकार नहीं हैं इस आशय का रजिस्ट्री द्वारा अवमानना याचिका मे डिफाल्ट परिलक्षित किया गया हैं, जबकी अवमानना के कानून मे स्पष्ट हैं की माननीय न्यायलय के आदेश का उल्लंघन करने वाले प्राधिकारी का याचिका मे पक्षकार होना या न होना अवश्य नहीं होता हैं न्यायलय को सिर्फ ये देखना हैं की आदेश का पालन करने की जिम्मेदारी किस प्राधिकारी की होती हैं और यदि रजिस्ट्री द्वारा हाइलाइट डिफाल्ट पर गौर किया जाता हैं तो हाईकोर्ट मे दाखिल किए जाने वाले प्रत्येक प्रकरण मे हाईकोर्ट के रजिस्ट्रारो को आवश्यकता पक्षकार बनाना अवश्य हो जाऐगा अतः उक्त डिफाल्ट सारहीन हैं जिसे ओवर रूल किया जाकर अवमानना याचिका की मेरिट पर सुनवाई की जाए तब न्यायालय ने आदेशित किया की उक्त डिफाल्ट रिमूव करके अगली सुनवाई हेतु प्रकरण सूचिवद्ध किए जाने का आदेश पारित किया गया। याचिका कर्ता की ओर से पक्ष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर,विनायक प्रसाद शाह,उदय कुमार साहू ने रखा शासन की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल उपस्थित हुए।

•ओबीसी आरक्षण के प्रकरणों की सुनवाई हेतु हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच के आदेश की अवहेलना करने पर हाईकोर्ट के तीन रजिस्ट्रारो के विरूद्ध अवमानना याचिका की सुनवाई।
•दिनांक 04/8/23 को ओबीसी आरक्षण के समस्त प्रकरणों की सुनवाई किए जाने हेतु डिवीजन बैंच ने दिनांक 4/9/2023 की थी नियत, उक्त दिनांक से अभी तक रजिस्ट्रार ने नहीं किया सूचीबद्ध, इसलिए दाखिल की अवमानना याचिका।
•ओबीसी आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका क्रमांक 5901/19 के साथ अवमानना प्रकरण क्रमांक 5594/2023 के साथ आज हुआ सूचिबद्ध डिफाल्ट रिमूव होने के बाद अगली सुनवाई नियत।

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