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मप्र शासन के कानून पर नहीं है रोक फिर भी शिक्षक भर्ती होल्ड पिछड़े दर -दर भटकने को मजबूर : OBC होल्ड अभ्यार्थी


भोपाल / दैनिक आवाज़। मध्यप्रदेश शासन द्वारा OBC वर्ग को दिए गए 27% आरक्षण संशोधन अधिनयम के प्रवर्तन पर माननीय उच्च न्यायालय ने आज दिनांक तक कोई रोक नहीं लगाई है, फिर भी पिछले तीन वर्षो से OBC वर्ग के पदों को लोकशिक्षण संचालनालय में शिक्षक भर्ती 2018 की चयन प्रक्रिया देख रहे अधिकारियों के पैनल ने होल्ड कर रखा है, इसका सीधा कारण है, इन अधिकारीयों को OBC वर्ग से घृणा है, जिसका अंदाजा समाचार पत्र में छपी खबर से लगाया जा सकता है, जिसके अनुसार कुछ दिन पूर्व प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जी ने खुले मंच से सभी वर्गो के साथ न्याय की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए OBC वर्ग के रोके गए 13% पदों पर नियुक्ति देने की घोषणा की, उसके अगले दिन पीड़ित होल्ड OBC अभ्यार्थी जब लोकशिक्षण संचालनालय पहुंचे और मानयीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा पर विचार करने का अनुरोध किया तो लोकशिक्षण संचालनालय की अपर संचालक मैडम भड़क गई और तीखे अंदाज बोली मुख्यमंत्री अपवाह फैला रहे है।

शिक्षक भर्ती में OBC वर्ग के 13% होल्ड पदों का इतिहास और होल्ड किये जाने कारण निम्नांकित है :
महाधिवक्ता के अभिमत के आधार पर जारी हुई अंतिम चयन सूची तत्कालीन महाधिवक्ता श्री पुष्पेंद्र कौरव जी के अभिमत जिन विषयों कोर्ट याचिकाएं लंबित थी, उन्हें छोड़कर शेष सभी विषयों में OBC वर्ग 27% आरक्षण आधार पर अंतिम चयन सूची जारी की जा सकती है।इसी क्रम में लोकशिक्षण संचालनालय ने दिनांक 05/10/2021 उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 अंतिम चयन सूची जारी की, जिसमे कोर्ट में लंबित याचिका वाले विषयों साथ शेष विषयों OBC वर्ग को 27% आरक्षण का लाभ नहीं दिया अर्थात सभी विषयों में कुल [ 911 + 318 (मेरिटोरियस ) = 1229 ] पद होल्ड किये जो OBC वर्ग के साथ सरासर अन्याय है
भविष्य द्रष्टा बना लोकशिक्षण संचालनालय
दिनांक 05/10/2021 को उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 अंतिम चयन सूची जारी की गई।उक्त तिथि को शिक्षक भर्ती 2018 में OBC के बढे हुए आरक्षण पर माननीय न्यायलय से रोक नहीं थी फिर भी [ 911 + 318 (मेरिटोरियस ) = 1229 ] पद OBC वर्ग के होल्ड किये गए उसके बाद दिनांक 11/11/2021 तथा 18/11/2021 को याचिका दायर की गई जिसमे कमशः 18/11/2021 तथा 26/11/2021 को माननीय न्यायलय ने अंतरिम आदेश पारित किया, किन्तु DPI में शिक्षक भर्ती 2018 की भर्ती प्रक्रिया देख रहे अधिकारियों को पहले से पता होता है कि माननीय न्यायालय से क्या आदेश आना है, जिसका परिपालन वो महीनों पहले ही कर लेते है, सत्य यह है OBC वर्ग से घृणा करने कारण ये अधिकारी माननीय न्यायलय में शासन के कानून के पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते।OBC वर्ग के प्रति घृणा और द्वेष की मानसिकता के कारण आज दिनांक तक इन्होने OBC पदों होल्ड रखा हैl
प्रवर्ग बदलने से OBC को हुआ सीधा नुकसान
किसी भर्ती प्रक्रिया में समस्त समायोजनों के बाद अंतिम चयन सूची जारी की जाती है, लोकशिक्षण संचालनालय में शिक्षक भर्ती 2018 की चयन प्रक्रिया देख रहे अधिकारियों का पैनल पहले योग्यता आधार पर अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को सभी समायोजनों के बाद अंतिम चयन सूची में अनारक्षित वर्ग में चयनित करता है फिर बिना किसी कारण दिनांक 22-25/10/2021 को आदेश पारित करके उनका चयनित प्रवर्ग अनारक्षित से आरक्षित प्रवर्ग करता है।उसके पश्चात् जिन अभ्यर्थियों प्रवर्ग बदले गए हैं उनसे कम अंक प्राप्त सामान्य वर्ग के अभ्यार्थियों को अनारक्षित पदों के विरुद्ध नियुक्ति आदेश जारी किये जाते हैं।सभी वर्गो (SC/ST/EWS/OBC ) के कुल 608 अभ्यार्थीयों प्रवर्ग बदला गया जिसमे OBC वर्ग के 318 अभ्यर्थी थे अर्थात OBC वर्ग को सबसे अधिक नुकसान हुआ l

शिक्षक भर्ती नियम 2018 और मप्र लोक आरक्षण अधिनियम का खुला उल्लंघन
लोकशिक्षण संचालनालय में भर्ती 2018 की प्रक्रिया देख रहे अधिकारीयों के पैनल ने शिक्षक नियोजन प्रक्रिया 28/08/2018 परिशिष्ट 2 नियम ब(1) तथा ब (5) तथा मप्र लोकसेवा आरक्षण अधिनयम 1994 की धारा 4(4) का खुला उल्लंघन करते हुए प्रवर्ग बदले, अभ्यर्थियों द्वारा पूछने पर उत्तर दिया कि हमने प्रावधिक चयन सूची के आधार पर आरक्षण नियमों का पालन किया है, जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2018 का उल्लंघन हैl

17 माह चला आंदोलन फिर भी नहीं मिली नियुक्ति
अपनी नियुक्ति मांग को लेकर OBC होल्ड अभ्यर्थियों ने लोक संचालनालय के सामने कपकपाती ठण्ड भीषण गर्मी तथा भारी वर्षा में होल्ड पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन किया पर भर्ती देख रहे अधिकारियों के पैनल ने प्रतीक्षा सूचियों के आधार सामान्य वर्ग को लगातार नियुक्ति आदेश जारी किये, कुछ विषयों में सामान्य वर्ग के न्यनतम अर्हता अंक प्राप्त अभ्यर्थियों तक का चयन 28/08/2018 की चयन प्रक्रिया में हो गया।अभ्यर्थियों द्वारा पूछने पर पैनल के अधिकारियों का कहना है कि आपका मामला कोर्ट में है।आपके कारण हम अपने बच्चों की सीनियारिटी प्रभावित नहीं करेंगे उक्त भर्ती में लोकशिक्षण संचालनालय द्वारा कुछ विषयों में अनारक्षित वर्ग को विज्ञापित पदों से अधिक पदों पर नियुक्ति दी जा चुकी है।परिणाम यह है शिक्षक भर्ती 29/09/2022 में अनेक विषयों अनारक्षित वर्ग के पद रिक्त है, अधिकारियों के पैनल ने सामान्य वर्ग की वरिष्टता प्रभावित न हो इसलिए पहली प्रक्रिया में ही नियुक्ति दी है यह कहाँ तक उचित है?

सूचना के अधिकार को बनाया मजाक
प्रतीक्षा सूचियों आधार पर वर्ग विशेष को अधिकतम नियुक्ति दी गई अर्थात सामान्य वर्ग को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।जब इसकी भनक जब होल्ड OBC अभ्यर्थियों को लगी तो उन्होंने सूचना के अधिकार अधिनयम के अंतर्गत अंतिम चयन सूची जारी होने के उपरांत पदभार ग्रहण नहीं करने तथा पदभार ग्रहण करने के बाद त्याग पत्र देने वाले अनारक्षित अभ्यर्थियों की चाही गई।जानकारी मांगी तो विभाग ने यह कहते हुए सूचना के अधिकार का मजाक बनाया कि चाही गयी जानकारी सांधारित है नहीं है और जानकारी संधारित कर दिए जाने का कोई प्रावधान सूचना के अधिकार अधिनियम में नहीं है l

जानकारी संधारित नहीं,तो प्रतीक्षा सूचियों के आधार पर कैसे जारी किये नियुक्ति आदेश
किसी भी भर्ती प्रक्रिया में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी जब पदभार ग्रहण नहीं करते अथवा पदभार ग्रहण करने के बाद त्यागपत्र दे देते है तो इस क्रम उद्भूत रिक्तियों पर प्रतीक्षा सूचियों के आधार पर नियुक्ति आदेश जारी किये जाते है।जब लोकशिक्षण संचालनालय द्वारा उक्त जानकारी संधारित नहीं रखी जाती तो फिर प्रतीक्षा सूचियों आधार पर नियुक्ति आदेश जारी कैसे किये गए ? लोक शिक्षण संचालनालय अभ्यर्थियों द्वारा चाही गई जानकारी लगातार छिपाता है ताकि वर्ग विशेष को अनारक्षित पदों पर दी गई अतिरिक्त नियुक्तियों का पर्दाफाश ना होने पाए l

OBC वर्ग के पद किये कम किये EWS वर्ग के पद माने रिक्त
लोकशिक्षण संचलनालय ने शिक्षक भर्ती 2018 के रिक्त पदों का विवरण एजेंडा मीटिंग दिनांक 23/01/2023 विभागीय पत्र क्रमांक 186/2023/20-1,द्वारा घोषित किया।जिसके अनुसार EWS श्रेणी के पदों को अंतिम चयन सूची दिनांक 05/10/2021 के आधार रिक्त माना प्रवर्ग परिवर्तन बाद EWS की रिक्तियां कम नहीं हुई जबकि OBC वर्ग की रिक्तियां उक्त एजेंडा मीटिंग में प्रवर्ग परिवर्तन के बाद शेष बचे पदों को रिक्त माना EWS आरक्षण सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को दिया जाता है इसलिए एजेंडा मीटिंग में प्रवर्ग परिवर्तन बाद भी EWS वर्ग के पदों को रिक्त माना /कम नहीं किया गया जबकि OBC वर्ग के 318 पद विलोपित किये गये l

आरक्षण नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों है खिलाफ क़ानूनी कार्यवाही का प्रावधान
मप्र लोकसेवा आरक्षण अधिनियम 1994 के प्रावधानों का उल्लंघन कर वर्ग विशेष को अनुचित लाभ पहुंचाने वाले अधिकारियों पर क़ानूनी कार्यवाही किये जाने प्रावधान उक्त अधिनियम में स्पष्ट किया गया है। साथ ही गलत नियुक्तियों को शून्य घोषित जाने का है प्रावधान l

माननीय मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जी ने ली OBC होल्ड अभयर्थियों सुध
प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जी ने OBC वर्ग की पीड़ा को समझा और होल्ड OBC अभ्यार्थियों को नियुक्ति आदेश जारी करने की घोषणा सार्वजनिक मंच से की।इसी परिपेक्ष्य सामान्य प्रसाशन विभाग मध्यप्रदेश शासन ने दिनांक 14/06/2024 को सर्कुलर जारी किया जिसमे शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों को महाधिवक्ता के अभिमत दिनांक 26/06/2024 की कंडिका 5 के अनुसार नियुक्ति आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया l

स्कूल शिक्षा विभाग ने दिए शिक्षण संचालनालय निर्देश
स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन ने लोक शिक्षण संचालनालय तथा राज्य शिक्षा केंद्र को सामान्य प्रसाशन विभाग के सर्कुलर का परिपालन करते हुए नियुक्ति आदेश जारी करने का निर्देश दिनांक 27/06/2024 को दिया है, जिसके परिपालन में राज्य शिक्षा केंद्र ने दिनांक 09/07/2024 को आदेश जारी किया जिसमे सामान्य प्रसाशन के विभाग के सर्कुलर के अनुसार होल्ड अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने निर्देश दिया गया है l

राज्य शिक्षा केंद्र ने आदेश निरस्त कर OBC आरक्षण को मजाक बनाया
राज्य शिक्षा केंद्र ने स्कुल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 18-01/2020 /वि.प्र. /20 दिनांक 27/06/2024 का परिपालन कर जारी आदेश क्रमांक राशिके/ विधि/ 2024/ 2906 दिनांक 09/07/2024 को बिना कोई कारण स्पष्ट किये दिनांक 11/07/2024 को नवीन आदेश क्र राशिके /विधि /2024 /2955 जारी कर निरस्त कर दिया, और OBC आरक्षण का एक बार फिर मजाक बनाया।सामान्य प्रसाशन विभाग के आदेश पर जब स्कूल शिक्षा विभाग ने लोकशिक्षण संचालनालय और राज्य शिक्षा केंद्र को होल्ड OBC पदों पर नियुक्ति हेतु निर्देश जारी किया तो ओबीसी होल्ड अभ्यर्थियों को लगा कि अब उन्हें नियुक्ति मिल जाएगी। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा उनकी समस्या निराकरण किया गया। जिसके लिए वह सरकार आभारी है किन्तु OBC वर्ग से घृणा रखने वाले अधिकारियों के पैनल ने एक बार फिर उनहोल्ड OBC पदों को होल्ड कर OBC वर्ग साथ अन्याय किया है। होल्ड अभ्यर्थियों को प्रदेश की बीजेपी सरकार पर भरोसा है कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जी लोकशिक्षण के अधिकारियों पैनल द्वारा OBC होल्ड अभ्यर्थियों के साथ किये रहे अन्याय पर संज्ञान लेंगे तथा शिक्षक भर्ती में OBC वर्ग के होल्ड अभ्यर्थियों को ठीक उसी प्रकार नियुक्ति दिलायेंगे। जिस प्रकार अन्य विभागों में होल्ड अभ्यर्थियों को दी गई है होल्ड OBC अभ्यर्थियों की यही अपील शासन प्रसाशन है l
इनका कहना है
जनजातीय कार्य विभाग द्वारा 27% पर तथा लोकशिक्षण संचालनालय ने शिक्षक भर्ती 29/09/2022 में 27 % आरक्षण के नियुक्ति की केवल शिक्षक भर्ती 2018 में 13 % OBC होल्ड किया गया है जो गैर संवैधानिक है, इन रोके गए पदों पर शीघ्र नियुक्ति आदेश जारी किया जाना न्यायहित है l”
-वर्षा बैरागी
होल्ड OBC अभ्यर्थी

आर्टिकल व्यक्ति विशेष के स:शब्दों मे लिखा गया है।लेखक का नाम लोचन विश्वकर्मा है जो कि उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 के होल्ड ओबीसी अभ्यर्थी है।

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