HomeE-Paperसिविल जज भर्ती परीक्षा पर अंतिम सुनवाई की तारीख हुई तय

सिविल जज भर्ती परीक्षा पर अंतिम सुनवाई की तारीख हुई तय

भोपाल। मध्य प्रदेश सिविल जज (जूनियर डिवीजन ) भर्ती नियमो में हाईकोर्ट की अनुशंसा पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 23/06/2023 को संशोधन करके ओबीसी वर्ग को सभी योग्यताए अनारक्षित वर्ग के समतुल्य निर्धारित की गई है तथा न्यायिक सेवा में ओबीसी को मात्र 14% आरक्षण दिया गया है एवं एल एल बी परीक्षा में बिना एटीकेटी के 70% अंकों के साथ उत्तरीन करना अन्यथा तीन वर्ष के वकालत के अनुभव के बाद सिविल जज परीक्षा में पात्रता एवं साक्षातकार में 50 अंको में से 20 अंको की अनिवार्यता से सम्वधित समस्त नियमो की संवैधानकता को चुनौती देने वाली WP/17387/2023 से लिंक समस्त याचिकाओं की त्वरित सुनवाई किए जाने हेतु अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर द्वारा मेंशन किए जाने पर आज दिनांक 07/02/24 को चीफ जस्टिस श्री रवि मालिमठ तथा श्री विशाल मिश्रा की खंडपीठ द्वारा सुनवाई की गई सुनवाई के दौरान ही हाईकोर्ट की ओर से जबाब दाखिल किया गया, राज्य शासन की ओर से हाईकोर्ट का जबाब अडॉप्ट किए जाने की सहमति दी गई।हाईकोर्ट द्वारा समस्त याचिका कर्ताओ की सहमति से उक्त समस्त प्रकरणों की फाइनल सुनवाई दिनांक 12/02/24 को दोपहर 2:15 बजे नियत की गई है।याचिका क्रमांक 17387/2023 (वर्षा पटेल ) WP /30256/2023 ( शिवानी सोनकर एवं अन्य ) WP /30857 (आशुतोष श्रीवास्तव एवं अन्य ) याचिका कर्ताओ की ओर से पैरवी अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक प्रसाद शाह, ने की।

RELATED ARTICLES

Most Popular