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मध्यप्रदेश में बीएड डिग्री वालों को झटका, प्राथमिक शिक्षक भर्ती मे नियुक्ति की संवैधानिकता को चुनौती

याचिका क्रर्मांक WP/13768/2022, WP /595/2023,WP /WP /21800/2023 तथा WP /22218/2023 क़ी दिनांक 08/02/24 को हुई एक साथ सुनवाई

मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट मे दायर की ट्रांसफर याचिका पुनराविचार निर्णय की प्रतीक्षा मे याचिकाओं की अगली सुनवाई 26 फरवरी 2024, को की नियत

भोपाल। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बैच क्रमांक -दो के जस्टिस शील नागू तथा जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ द्वारा सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान शासन की ओर से कोर्ट को अवगत कराया गया की शासन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक ट्रांसफर याचिका दाखिल की गई है। जिसकी सुनवाई दिनांक 19/02/24 नियत की गई है तब तक हाईकोर्ट द्वारा सुनवाई न की जाए।शासन के उक्त कृत्य को हाईकोर्ट में गंभीरता से लेते हुए कहाँ की हाईकोर्ट के दिनांक 07/07/2022 के अंतरिम आदेश के बाबजूद भी B.ED डिग्री धारियों को नियुक्तियां डे दी गई तथा उक्त याचिका में शासन ने एक वर्ष के लम्बे अंतराल के बाद जबाब दाखिल किया गया।चूँकि सुप्रीम कोर्ट दिनांक 08/11/23 को विस्तृत फैसला पारित करके प्राथमिक शिक्षकों के रूप में B.ED. डिग्री धारियों को अयोग्य करार दे दिया गया है, तथा देश के कई राज्य सुप्रीम कोर्ट के उक्त फैसले को रिव्यू किए जाने हेतु बंगाल, उत्तरप्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हिमाचल, जा चूका है, तथा अनेक याचिकाए बी एड अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल की गई जिन्हे सुप्रीम कोर्ट द्वारा जुर्माने के साथ ख़ारिज की जा चुकी है, अब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर याचिका दाखिल करना हास्यपद प्रतीत हो रहा है अर्थात हाईकोर्ट को सुनवाई के दौरान शासन का सहयोग नहीं करना एक बेहद गंभीर स्थिति है, फिर भी शासन को एक मौका और देते हुए उक्त समस्त याचिकाओं की सुनवाई दिनांक 26/02/24 नियत की गई है !याचिकाकर्ताओ क़ी ओर से पैरवी अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, विज्ञान शाह, विनायक प्रसाद शाह ने की।

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